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परीक्षा केन्द्रो के परिसर में 200 मीटर तक लागू रहेगी धारा-163

मैहर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये प्रतिबंधात्मक आदेश
मैहर माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल द्वारा संचालित हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा एवं हायर सेकण्डरी सर्टिफिकेट, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की बोर्ड परीक्षायें जिले में 25 फरवरी से प्रारंभ होकर 25 मार्च तक एवं सीबीएसई हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10वीं), हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा (12वीं) 4 अप्रैल 2025 तक निरंतर संचालित हो रही हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मैहर रानी बाटड ने परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटे पूर्व से एक घंटे पश्चात ऐसे समस्त व्यक्तियों का परीक्षा केन्द्रों पर प्रवेश प्रतिबंधित किया है। जो माध्यमिक शिक्षा मण्डल की परीक्षाओं से संबंधित नहीं है। परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों की डयूटी के अतिरिक्त व्यक्तियों का एकत्रित होना, आमसभा, आवागमन, कोलाहल तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केन्द्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति का परीक्षा केन्द्र पर धारदार शस्त्र, लाठी, बंदूक आदि लेकर आना-जाना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षाओं के दृष्टिगत सम्पूर्ण जिले के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों डीजे, लाउडस्पीकर इत्यादि का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्रों एवं लोक संबोधन प्रणाली का उपयोग केवल विहित अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही कर सकेगा। अनुमति प्रदान करते समय यह ध्यान रखा जाये कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से किसी भी प्रकार से परीक्षाओं के संचालन एवं परीक्षार्थियों के परीक्षा की तैयारी किसी प्रकार से प्रभावित न हो। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाते हुए अनुमति प्रदान की जाये। बोर्ड परीक्षाओं की समाप्ति तक परीक्षा केन्द्रो एवं परीक्षा केन्द्रो के 200 मीटर की परिधि में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। इसके अनुसार आमसभा, रैली, जुलूस, आदि प्रतिबंधित किये गये है। आयोजन अपरिहार्य होने पर केवल विहित अधिकारी अनुविभागीय दण्डाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर ही किये जा सकेंगे। जारी आदेश का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहित, 2023 की धारा 223 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

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