मध्य प्रदेश

जिन अभिभावकों से गलत तरीके से नियम विरुद्ध फीस की वसूली की गई है, लाखों का लगाया जुर्माना

जबलपुर
जबलपुर में एक बार फिर कलेक्टर ने निजी स्कूलों पर लगाम कसते हुए लाखों रुपए का जुर्माना किया है. इसके अलावा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जिन अभिभावकों से गलत तरीके से नियम विरुद्ध फीस की वसूली की गई है. उन्हें वापस राशि लौटायी जाएगी यहां पहला मौका है जब स्कूल संचालकों द्वारा ली गई फीस को वापस लौटाया जाएगा. जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि निजी विद्यालयों में फीस वसूली को लेकर साल 2017 में नियम बनाया गया है
 
इस नियम का पालन करना सभी स्कूल संचालकों को आवश्यक है. कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम कसते हुए फीस को लेकर जांच के निर्देश दिए थे.  इस जांच को लेकर समिति भी बनाई गई. समिति द्वारा जब स्कूलों की जांच की गई तो कई स्कूलों में फीस वसूली के नियम का उल्लंघन पाया गया. ऐसे पांच स्कूलों को चिन्हित करते हुए उन पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना किया गया है. इसके अलावा यह राशि 30 दिन में जमा करने के आदेश भी दिए गए हैं. पूर्व में भी जबलपुर कलेक्टर निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की थी.
 
अभिभावकों को वापस दी जाएगी फीस
 जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों से अधिक फीस वसूल की गई है उन्हें वापस लौटाने के आदेश भी दे दिया गए है. उन्होंने बताया कि विद्यालयों को पहले ही सूचित कर दिया गया था मगर उनके द्वारा जानबूझकर नियम का पालन नहीं किया जा रहा था.
 
इन स्कूलों के खिलाफ हुई कार्रवाई
जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने बताया कि जिन स्कूलों पर कार्यवाही की गई है, उनमें सेंट अगास्टिन स्कूल, आदित्य कान्वेंट, अशोक हाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेंट्रल, एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एमजीएम हाई सेकेंडरी स्कूल शामिल है. यदि स्कूल संचालक द्वारा समय सीमा में राशि जमा नहीं की गई तो उनके खिलाफ और भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी.

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